(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)
संतकबीरनगर। महिला सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत धनघटा पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी 16 सितंबर 2026 को की गई।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान तुलसी चौहान पुत्र रामाज्ञा चौहान, निवासी हैसर (सोनाड़ी), थाना धनघटा, संतकबीरनगर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना धनघटा में मु0अ0सं0 647/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं 87, 137(2), 352 और 351(3) में मुकदमा दर्ज है।
दो दिन बाद गिरफ्तारी, पुलिस ने साक्ष्य जुटाने का बताया आधार
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां/वादिनी ने 14 सितंबर 2026 को थाने में शिकायत देकर अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
पुलिस का कहना है कि साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।
महिला सुरक्षा में त्वरित कार्रवाई के साथ जांच की गुणवत्ता भी अहम
महिला एवं युवती से जुड़े मामलों में समय पर शिकायत दर्ज करना और संभावित आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के साथ पीड़िता की सुरक्षा, उसके बयान, परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले की आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्य और साक्ष्य किस प्रकार सामने आते हैं। किसी आरोपी की गिरफ्तारी को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता; मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सुरेन्द्र यादव शामिल रहे।

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