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दहेज़ के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

संतकबीरनगर । दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10000 अर्थदंड से अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय काशिफ़ शेख ने दंडित किया अर्थदंड अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धर्मसिंघवा थाना के सिकरी निवासी वादी रामउजागिर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उसने अपनी बहन संगीता की शादी नाउँडाड निवासी सिंटू पुत्र सुग्रीम से किया था तथा वर्ष 2010 में गौना हुआ था ।विदाई के 2 माह से ही सिंटू उर्फ सुधीर व उसकी माता संगीता को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगी तथा दहेज में ₹100000 व मोटरसाइकिल मंगाने का दबाव बनाने लगी और कही कि दहेज नहीं ले आओगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे ।उनकी बहन बार-बार अपनी गरीबी का कारण बताकर मांग पूरी न होने की दुहाई करती रही लेकिन वह लोग माने नहीं। सिंटू उर्फ सुधीर व उसकी माता ने आपस में सांठगांठ करके योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 09.01.2014 को रात में करीब 10:00 बजे उसकी बहन संगीता की हत्या कर दिए।

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मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाहों का साक्ष्य कराया गया तथा 12 कागजात प्रमाणित कराए गए ।अभियोजन साक्षियों ने अपने बयान में घटना को पुष्ट किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी सिंटू उर्फ सुधीर को दंडित किया।

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