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अधिवक्ता पर हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज़

संतकबीरनगर । अधिवक्ता पर हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ल ने निरस्त कर दी है , जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाने के बहराडाडी निवासी अवधधारी शर्मा ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिए कि वह जिला मुख्यालय पर वकालत करते हैं ।

दिनांक 27 जून 2022 को है 8:30 बजे रात मे औराडाड के पास पहुंचे की तभी गांव के अमरजीत यादव, सुरेंद्र यादव, महेंद्र यादव, देवेंद्र यादव, नागेंद्र यादव, राम सुरेश यादव, व दो अज्ञात व्यक्ति उन्हें देखकर पुरानी रंजिशन योजनाबद्ध तरीके से उन्हें मारे पीटे तथा उनकी गाड़ी रोक लिए व असलहे से उनकी जान मारने की नियत से फायर किए तथा उनका ₹10000 व उनके भतीजे की मोबाइल भी छीन लिए ।मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा अभियुक्त राम सुरेश यादव द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ल ने निरस्त कर दी।

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