संतकबीरनगर

अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारने पीटने के आरोपियों को तीन वर्ष कारावास की सज़ा

  • विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला , पांच हजार 4 सौ रुपए का अर्थदण्ड

संत कबीर नगर । अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारने पीटने एवं जाति सूचक गाली देने के दो आरोपियों को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है । विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी नग्गू उर्फ नन्द किशोर एवं मधई प्रसाद पर पांच हजार 4 सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

मामला जिले के महुली थानाक्षेत्र के ग्राम विशुनपुर का है । विशेष लोक अभियोजक आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में राम नरायन पुत्र लालसा हरिजन ने अभियोग पंजीकृत कराया था , जिसमे वादी का आरोप है कि दिनांक 8 दिसम्बर 2004 को सुबह 7 बजे जमीन में पुआल रखने की बात को लेकर गांव के राम मूरत यादव पुत्र झिन्नू यादव , मधई प्रसाद एवं नग्गू उर्फ नन्द किशोर पुत्रगण राममूरत यादव वादी एवं उसके पत्नी , लड़की एवं बहू को टांगी , हंसिया तथा लाठी मूका , थप्पड़ से मारे पीटे और भद्दी – भद्दी गाली दिए । गांव के अनेक लोगों के आ जाने पर जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिए, पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।

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विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि विचारण के दौरान आरोपी राममूरत यादव की मृत्यु हो गई । उन्होंने बताया कि साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी नग्गू उर्फ नन्द किशोर एवं मधई प्रसाद को दोषसिद्ध करार दिया । सजा के विन्दु पर सुनवाई करते है कोर्ट ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में तथा एससीएसटी एक्ट में प्रत्येक को तीन वर्ष की सजा और कुल पांच हजार चार सौ रुपए के अर्थदण्ड का सजा सुनाई गई ।

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