संतकबीरनगर

राशन कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा निःशुल्क राशन , अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर

संत कबीर नगर  । जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ल ने बताया कि जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2022 में (माह जुलाई 2022 के सापेक्ष) वितरण कार्य दिनांक 25 अगस्त 2022 से प्रारम्भ होगा, जो दिनांक 31 अगस्त 2022 तक चलेगा। आवंटित खाद्यान्न निर्धारित दरों अर्थात गेहूँ रू0 02 प्रति किग्रा० तथा चावल रू0 03 प्रति किग्रा० की दर से वितरण कराया जायेगा।

अन्त्योदय कार्ड धारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) वितरित कराया जायेगा। साथ ही माह जून, 2022 के सापेक्ष प्रति कार्ड आयोडाइज्ड नमक 01 किग्रा०, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल 01 लीटर तथा साबूत चना 01 किग्रा० का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
उन्होंने संबंधित कार्ड धारकों को सूचित किया है कि अपने उचित दर विक्रेता से योजना अनुरूप उपरोक्तानुसार खाद्यान्न निर्धारित दर (गेहूँ रू० 02 प्रति किग्रा० तथा चावल रू003 प्रति किग्रा0) पर एवं चना, नमक एवं रिफाइन्ड तेल निःशुल्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें। संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में प्रातः 06 से रात्रि 09 बजे की अवधि में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए ई-पास मशीन से वितरण कार्य किया जायेगा। कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत ई-पास मशीन से खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर / साबुन व पानी रखा जायेगा तथा सेनिटाइजर/हस्त प्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पास मशीन का प्रयोग किया जाये।

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राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा उचित दर दुकान परसिस्टम/रोस्टर लागू कराते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक दुकान पर एक समय में टोकन 05 से अधिक उपभोक्ता एकत्रित न रहे और सोशन डिस्टेशिंग बनाये रखने के लिए 02 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कत 02 बजे दूरी रखी जाये।

सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।

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