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संतकबीरनगर “लक्ष्मण शर्मा” चर्चित हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा

संतकबीरनगर । सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने जनपद के चर्चित हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास और 25 -25,000 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । अर्थदंड की धनराशि में से ₹40000 मृतक के आश्रिति को प्रतिकर के रूप में भी देने का आदेश दिया है ।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि लक्ष्मण शर्मा चर्चित हत्याकांड में खलीलाबाद थाना अंतर्गत कोल्हुआ लकड़ा निवासी श्रवण कुमार शर्मा ने थाना ख़लीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पिता लक्षण शर्मा खलीलाबाद तहसील गेट के पास बाल काटने का कार्य करते थे और सुबह 8:00 बजे घर से निकल जाते थे और रात में 9-10 बजे मोटरसाइकिल से घर आते थे।

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दिनांक चार जून 2014 को रोज की भांति दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से खलीलाबाद से गांव आ रहे थे कि जीरा देवी कालेज से 100 मीटर दक्षिण पहले ही मोटरसाइकिल से पश्चिम तरफ खेत में पड़े थे। जब उनको घर पहुंचने में विलम्ब हुआ और मेरे द्वारा उनके मोबाइल पर फोन किया तो कई बार घंटी जाने के बाद जवाब नहीं मिला ।बारात जा रहे लड़कों में किसी ने रिसीव कर मेरे पिता के मरने की सूचना दिया। वह और उसके गांव के कुछ लोग पहुंचे तो देखा कि मेरे पिता के दाहिने कनपटी व सर पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है । घटना साढ़े नौ बजे के आसपास की थी। मेरे गांव के बेचू शर्मा व उनके पट्टीदार के बीच विवाद हुआ था जिसमे मेरे पिता पंचायत करके मामला समाप्त करा दिए थे। उस बात से बेचू शर्मा तथा उसका लड़का रविन्द्र शर्मा व दामाद रिंकू नाराज रहते थे। इस कांड में उनका हाथ होने की शंका है।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा आला कत्ल, बरामद किया गया तथा अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाहों की गवाही कराई गई जिसमें सभी गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किए।
बहस के बाद सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने अभियुक्त रविंद्र शर्मा एवं रिंकू शर्मा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है ।

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