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प्रदेश में एक अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, इन किसानों को नहीं कराना पड़ेगा पंजीकरण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य का लाभ पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ खरीद वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आगामी एक अप्रैल से गेहूँ खरीद शुरू की जाएगी। समर्थन मूल्य का लाभ उठाने हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों को गेहूँ विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से ऑनलाईन पंजीकरण कराना होगा।

खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों को गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसानों को अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित करना होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा।
उल्लेखनीय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ की खरीद हेतु खोले जाने वाले क्रय केन्द्रों का स्थल निर्धारण, क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग, क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था, क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर धनराशि, बोरों, स्टाफ आदि समस्त व्यवस्थायें पूर्ण कराने हेतु पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

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