संतकबीरनगर । गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने सात वर्ष कारावास और आठ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना अंतर्गत हटवा निवासी राम भरत निषाद ने दिनांक 27 .08 .2006 को प्रार्थना पत्र दिए कि उनके पिता घर की सफाई कर रहे थे। उसी समय गांव के राम वृक्ष मिट्टी पाटने लगे। जब उनके पिता ने मना किया तो करीब 2:00 बजे दिन में राम वृक्ष, बृजलाल उनके पिता को गाली देने लगे जब उनके पिता ने गाली देने से मना किया तो राम वृक्ष, बृजलाल सुभाष की औरत गीता व कमलावती जान माल की धमकी देते हुए उनके पिता को लाठी डंडा से मारने लगे। शोर पर वह तथा उनका भाई दिनेश पहुंचे तो उन्हें भी मारने लगे जिससे उन लोगों को काफी चोट आ गई। दवा इलाज कराने अपने पिताजी राम लौट को लेकर जा रहे थे कि रास्ते में सिहटिकर के पास उनकी मृत्यु गई तब वे लोग लाश को लेकर अपने घर चले गए और लाश को दरवाजे पर रख दिये। रामभरत ने अपने बयान में कहा कि उसके तथा मुल्जिमानों के बीच में डीह की जमीन के बंटवारे का झगड़ा चल रहा था तथा राम वृक्ष बंटवारे में अधिक भाग पर कब्जा कर अपना मकान बनवा लिए थे।मार पीट के दौरान दिनेश को 11 चोट आई थी तथा मृतक राम लौट को मृत्यु पूर्व चार चोट आई थी।
अभियोजन की तरफ से कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई। दौरान विचारण आरोपी कमलावती की मृत्यु हो गई ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया की सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने आरोपीगण राम वृक्ष निषाद, बृजलाल व गीता के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर दोष सिद्ध करते हुए बृजलाल को पांच वर्ष कारावास व सात हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिये।रामबृक्ष निषाद व गीता निषाद को सात वर्ष कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।अर्थदण्ड की धनराशि में प्रतिकर के रूप में आधी धनराशि चोटहिलो को भी देने का आदेश सत्र न्यायाधीश दिए।
गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने, सात वर्ष कारावास की सुनाई सज़ा
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