Advertisement
अपराधदिल्ली एन सी आर

दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा: बृजभूषण ने भारत में ही नहीं, विदेशों में भी महिला पहलवानों का किया यौन शोषण

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चाहे भारत हो या विदेश, शक्तिशाली राजनेता ने कई मौकों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया।

आईएएनएस द्वारा देखी गई 1599 पन्नों की चार्जशीट में 2016 में मंगोलिया के एक होटल के भोजन क्षेत्र में हुई “अनुचित यौन संपर्क” की एक विशिष्ट घटना पर प्रकाश डाला गया है। दो गवाहों ने पीड़िता के बयान का समर्थन करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने सिंह द्वारा किए गए कथित कृत्य को देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत। इस प्रकार आरोप पत्र में दावा किया गया है कि सिंह ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत अपराध किया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल से संबंधित है।

Advertisement

पीड़िता, जिसे आरोपपत्र में “ग्रेपलर (1)” कहा गया है, का आरोप है कि सिंह ने उसे सात अलग-अलग मौकों पर परेशान किया। इसमें पांच अवसरों पर शारीरिक यौन उत्पीड़न और एक अवसर पर यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं।

आरोपपत्र में इन आरोपों को 6-7 वर्षों की अवधि में उत्पीड़न का एक निरंतर पैटर्न माना गया है, जो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान से समर्थित है। इसमें आगे दावा किया गया है कि यह व्यवहार पीछा करना है, जो आईपीसी की धारा 354डी के तहत अपराध बनता है।

Advertisement

इसके अतिरिक्त, आरोप पत्र लखनऊ में एसएआई केंद्र में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में एक समूह तस्वीर के दौरान अभद्र यौन संपर्क की घटना के संबंध में “ग्रेपलर (2)” द्वारा लगाए गए आरोपों को भी संबोधित करता है। गवाह ने पीड़िता के बयान की पुष्टि की, जिससे आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध घोषित किया गया।

इसी तरह, आरोप पत्र सोफिया, बुल्गारिया में अनुचित यौन संपर्क की एक घटना के संबंध में “ग्रेपलर (3)” द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करता है। पीड़िता के बयान और तस्वीरों जैसे तकनीकी सबूतों के साथ गवाह मामले को और मजबूत करते हैं। नतीजतन, आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध स्थापित किया गया है।

Advertisement

डब्ल्यूएफआई कार्यालय की घटना के संबंध में, जहां आरोपी ने कथित तौर पर यौन संबंधों की मांग करके पीड़िता के खिलाफ यौन संबंध बनाए, आरोप पत्र पीड़िता की गवाही को सबूत मानता है। इस घटना को निजी माना जाता है और इसकी पुष्टि एक गवाह द्वारा की जाती है जिसने पीड़िता को घटना के बारे में बताते हुए सुना था। परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध, जो यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करने से संबंधित है, आरोप पत्र में स्थापित किया गया है।

आरोपपत्र बिश्केक, किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान “मछुआरे (4)” द्वारा लगाए गए आरोपों को भी संबोधित करता है। अन्य गवाहों का उल्लेख किए बिना एकांत में घटित होने की रिपोर्ट को एक निजी घटना के रूप में माना जाता है। आरोपपत्र में कहा गया है कि पीड़िता की गवाही, दो व्यक्तियों द्वारा समर्थित, जिन्होंने पीड़िता को अपनी आपबीती सुनाते हुए सुना, आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध की स्थापना की ओर ले जाती है।

Advertisement

इसके अलावा, आरोप पत्र कजाकिस्तान में एक घटना के संबंध में “ग्रेपलर (5)” द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है जहां आरोपी ने 2012 में पीड़ित को “जबरन गले लगाया”।

अंत में, आरोप त्र में 2021 में बेल्लारी, कर्नाटक में अनुचित यौन संपर्क और यौन प्रगति की एक घटना के संबंध में “ग्रैपलर (6)” द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान इन आरोपों का समर्थन करता है, जिसके कारण अपराध होता है।

Advertisement

Related posts

लापरवाही से फैलाया कोरोना वायरस,,तो IPC की धारा 270 के अंतर्गत होगी जेल

Sayeed Pathan

भाजपा प्रत्याशी डा. संजीव बालियान के काफिले पर हमला, चले लाठी-डण्डे व पत्थर, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर

Sayeed Pathan

अब दिल्ली से लंदन बस से कर सकेंगे यात्रा, 70 दिन के सफर में इतना लगेगा किराया

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!