अन्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: लम्बित क्रिमिनल के केस के कारण “निरस्त नहीं होगा शस्त्र लाइसेंस”

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जब तक लोक शांति भंग होने का खतरा न हो केवल क्रिमिनल केस लंबित होने के आधार पर किसी के शस्त्र लाइसेंस का निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता ।

यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने एटा के रामविलास की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है। याचिका दाखिल कर जिलाधिकारी के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323 ,504 ,506, 321 का केस लगा था जिसमें वह बरी हो चुका है। उसके खिलाफ केवल 302 का एक केस पेंडिंग है। परंतु इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि उसके शस्त्र लाइसेंस का उपयोग हुआ है।

Advertisement

Related posts

बेटे ने मां के खिलाफ रची घिनौनी साजिश,अश्लील तस्वीर लेकर करने लगा ब्लैकमेल

Sayeed Pathan

आगरा में पुलिस हिरासत में लिए गए पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन 

Sayeed Pathan

मोहम्मद इस्माइल को बनाया गया,शाहदरा जिला “बुनकर मजदूर विकास समिति” का अध्यक्ष

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!