संतकबीरनगर । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संतकबीरनगर ने जिले के सत्र 1995-96 से 2005-06 तक टर्म लोन योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले बकायेदारों से अपनी बकाया रकम अदा न करने पर चेतावनी जारी कर दी है।
जिले के विभागीय कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बकाया ऋण जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण एवं वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड संतकबीरनगर के कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक जमा करें। या बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 005001100017608, IFSC BARBOVJHZR में दिनांक 27 जुलाई 2023 तक जमा करके रसीद को संतकबीरनगर कार्यालय में जमा कराएँ ।
बकाया ऋण को अधिकारियों द्वारा नियंत्रित खाते में जमा न करने पर, राजस्व असूली की भांति 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क जोड़कर वसूली की जाएगी, जिससे बकायेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने इस सूचना के माध्यम से अपील की है कि सभी ऋण धारक अपने बकाया ऋण को निर्धारित समय सीमा के अंदर अदा करें और किसी भी नुकसान से बच सकें। खाता संख्या सहित अन्य जानकारी के लिए जिले के अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
आपको बतादें कि जिले के 80 ऋण धारको ने विभाग से 198.90 लाख रुपये ऋण ले रखा है,और के लिये सभी बकायेदारों को कई बार निर्धारित समय देकर चेतावनी दी थी, लेकिन बकायेदारों ने अभी तक इस चेतावनी को गंभीरता से नही लिया है जो विभाग के अधिकारियों के लिए सिर दर्द बना हुआ है ।
नोट-खाता संख्या का मिलान संतकबीरनगर कार्यालय जाकर खाता संख्या का मिलान अवश्य कर लें, खाता संख्यां की किसी भी त्रुटि के लिए मिशन सन्देश या संपादक या रिपोर्टर जिम्मेदार नहीं होंगे ।