Advertisement
अन्य

हाईकोर्ट का फैसला: वकीलों के चैम्बर में लगेंगे घरेलू बिजली मीटर, लगेंगे घरेलू विद्युत चार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वकालत वाणिज्यिक व्यवसाय नहीं है। अधिवक्ता न्यायालय अधिकारी होता है। वह वकालत के साथ अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता। अधिवक्ता चेंबर में घरेलू विद्युत कनेक्शन चार्ज लिया जायेगा।

कोर्ट ने नोएडा पावर कार्पोरेशन द्वारा वाणिज्यिक बिजली दर लेने को विभेदकारी माना है और वकीलों से घरेलू विद्युत चार्ज लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील परिसर गाजियाबाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

Advertisement

Related posts

60 लाख कीमत की 200 ग्राम मार्फिन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

Sayeed Pathan

माँ दुर्गा का आठवा स्वरूप हैं महागौरी,और पवित्रता का स्वरूप है माँ पार्वती-:पंडित अतुल शास्त्री

Sayeed Pathan

जुमे की नमाज के दौरान जिला प्रशासन ने किया पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था रही चौकस

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!