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संतकबीरनगर

सत्र न्यायाधीश प्रथम ने जघन्य हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी को किया खारिज़

  • सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने फावड़े से हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया ।

खलीलाबाद संतकबीरनगर । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता सुनीता ने थाना धनघटा में तहरीर दिया कि 3 जुलाई 23 को सुबह 8:00 बजे उसके पति तथा शन्नो व शालिनी खेत पर धान की रोपाई करने के लिए गए थे तभी उसके गांव के विजयपाल, अजय पाल दोनो भाई आ गए और अपने खेत की रोपाई करने के लिए कहे तो पीड़िता के पति ने कहा कि आज मैं अपने खेत की रोपाई करूंगा उसके बाद आपके खेत की रोपाई करूंगा जिस पर आरोपी भाई उत्तेजित होकर अपशब्द कहते हुए मना करने पर विजयपाल हाथ में लिए हुए लाठी तथा अजय पाल हाथ में फावड़ा लिए हुए पीड़िता के पति को मारने लगे तथा बच्चों को मारने लगे जान बचाकर वे लोग खेत से भाग कर अपने घर पर आए तो आरोपी दोनों भाइयों ने दौड़ कर आते हुए घर पर आए और घर पर मरने लगी जिससे मेरे पति के सिर में चोट लगी और वह वहीं गिर गए मारपीट के दौरान मुझे तथा मेरे बच्चों को भी चोट आई मेरे पति की घर पर ही मृत हो गई आनन-फानन में लोग मलौली अस्पताल पर लेकर आए तो डॉक्टर साहब ने देखकर बताया कि मेरे पति की मृत हो चुकी है।

तहरीर के आधार पर थाना धनघटा में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ आरोपी विजयपाल ने सत्र न्यायाधीश के वहां अपनी जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कहा कि वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कहा कि आरोपी ने पीड़िता के पति को लाठी फावड़ा से मारा-पीटा है जिससे उसक पति वकील शर्मा की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु पूर्व चोटें आई हैं जमानत का विरोध किया और कहे कि अपराध गंभीर है ।सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी विजयपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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