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संतकबीरनगर

पराली जलाने वाले हो जाएं सावधान,अब सेटेलाइट देगा पराली जलाने वालों की जानकारी,5000 से 15000 रुपए लगेगा जुर्माना

  • डीएम की अध्यक्षता में पराली प्रबन्धक के संबंध में समीक्षा बैठक हुई आयोजित

संत कबीर नगर ।  जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में मंगलवार को पराली प्रबन्धन के सबंध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।जिसमे धान कटाई के बाद पराली न जलाने और जलाने वाले लोगो पर कार्यवाही की समीक्षा की गई ।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष धान की कटाई के दौरान जनपद में कुल चार घटनाएं सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसमें से एक मथुरापुर, विकासखंड खलीलाबाद, दूसरी महोबरी, विकासखंड नाथनगर में धान की पराली जलाने की पुष्टि हुई है। दोनों स्थानों पर संबंधित किसानों से नियमानुसार पर्यावरण क्षति के रूप में प्रत्येक कृषक से रुपए ढाई हजार दंड की वसूली संबंधित तहसील द्वारा की गई है।

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जिलाधिकारी द्वारा पराली जलाय जाने से रोकने के लिए सचल दल टीम को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, यदि कोई कंबाइन मशीन बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा परली संकलन यंत्र के क्षेत्र में चलती हुई पाई जाती है तो उसे नियमानुसार सीज किया जाए एवं जो किसान परली जलते हुए पाए जा रहे हैं उनसे पर्यावरण क्षति के रूप में अर्थ दंड वसूल किया जाए। दो एकड़ तक रुपए ढाई हजार, 02 से 05 एकड़ पर रुपए 5000, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर रुपए 15000 दंड स्वरूप वसूल किया जाने का प्राविधान पर्यावरण एक्ट के अंतर्गत किया गया है। कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि परली प्रबंधन हेतु डीकंपोजर को किसनों में निशुल्क वितरित कर दिया जाए। जिससे कि वे इसका प्रयोग कर अपने खेत में पराली प्रबंध कर सके एवं पराली प्रबंधन संबंधी यंत्र जो की फार्म मशीनरी बैंक कस्टम हायरिंग केंद्र एवं निजी कृषकों को अनुदान अंतर्गत वितरित किए गए हैं उनसे क्षेत्र में इसका संचालन कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए गए की ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर एनजीटी के निर्देशों का प्रचार प्रसार किया जाए और यदि कोई घटना ग्राम में पाई जाती है तो उसकी सूचना सचल दल को तत्काल उपलब्ध कराएं।

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बैठक में सभी खंड विकास अधिकारी के लिए निर्देश दिए गए की ग्राम सचिव व लेखपाल के माध्यम से पराली का संकलन करते हुए गौशालाओं में दान कराया जाए। राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए की परली जलाए जाने वाले किसानों से पर्यावरण क्षति की वसूली एवं बिना पराली प्रबंधन यंत्र के कंबाइन चलाने वाले कंबाइन मालिकों से एनजीटी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इस अवसर उप जिलाधिकारी सदर शैलेश दूबे, उप जिलाधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर दिपांशी राठौर, उप कृषि निदेशक डा0 राकेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शशांक, तहसीलदार मेंहदावल सहित सम्बंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहें।

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