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योगी सरकार ने “हलाल सर्टिफिकेट” पर लगाया प्रतिबंध, हिंदूवादी संगठनों ने की सराहना, बताया हलाल जेहाद और देश विरोधी षडयंत्र

वाराणसी। संस्थाओं द्वारा ‘हलाल सर्टिफिकेट’ देने को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध का आदेश भी जारी कर दिया। मुख्यमंत्री के आदेश की हिन्दूवादी संगठनों ने सराहना करना सुरू कर दिया है।

हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने मुख्यमंत्री के आदेश का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ‘लव जिहाद’ के विरोध में कानून बनाकर आदर्श निर्माण करनेवाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ‘हलाल जिहाद’ के माध्यम से चल रहा देश विरोधी षडयंत्र रोकने के लिए पहल की है । ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादों के नाम पर उन उत्पादों को अवैधरूप से सर्टिफिकेशन दिए जाने के विषय में परिवाद उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज हुई । इस परिवाद को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर कठोर कदम उठाया।

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शिंदे ने केन्द्र सरकार से मांग किया कि केंद्र सरकार का ‘भारतीय अन्न सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण’ अर्थात ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आइ्.’ यह सरकारी प्रमाण संस्था एवं प्रत्येक राज्य की ‘अन्न एवं औषधि प्रशासन’ अर्थात ‘एफ्.डी.ए इस व्यवस्था के अस्तित्व में होते हुए धार्मिक आधार पर ‘हलाल प्रमाणिकरण’ करनेवाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन निरस्त करें। उन्होंने कहा कि पहले केवल मांस ही ‘हलाल’ मिलता था। अब विविध खाद्यपदार्थ, औषधियां, सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर हाउसिंग कॉम्प्लैक्स, टूरिज्म, मॉल आदि अनेक क्षेत्रों में ‘हलाल प्रमाणिकरण’ शुरू हो गया है ।

उन्होंने कहा कि भारत में रहनेवाले 14 प्रतिशत मुसलमानों के लिए, 86 फीसदी शेष समाज (हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध आदि) के लोगों को उनकी इच्छा के विरूद्ध ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पाद बेचे जा रहे हैं । यह अत्यंत गंभीर है और एक प्रकार से धार्मिक जबरदस्ती है । गौरतलब हो कि हलाल प्रमाणीकरणयुक्त औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण वितरण एवं क्रय-विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि, निर्यात हेतु विनिर्मित उत्पाद प्रतिबंध की सीमा में नहीं आएंगे।

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