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संतकबीरनगर: गोवध मामले में फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा

संतकबीरनगर, । थाना दुधारा पुलिस ने गोवध मामले में वांछित अभियुक्त एजाज उर्फ भोलू पुत्र हकीकुल्लाह, निवासी मुड़ाडीहा खुर्द, थाना दुधारा की गिरफ्तारी के लिए सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चस्पा किए हैं। अभियुक्त एजाज पर मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत मामला दर्ज है।

अभियुक्त की स्थिति

  • पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर पर लगातार दबिश दी गई, लेकिन वह फरार पाया गया।
  • अभियुक्त ने अब तक माननीय न्यायालय में भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
  • पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में अभियुक्त लगातार छिप रहा है।

पुलिस की कार्रवाई

थाना दुधारा पुलिस ने आज सार्वजनिक स्थलों पर “अभियुक्त के दिखाई देने पर पुलिस को सूचित करें” संबंधी पोस्टर चस्पा किए। यह कार्यवाही गौ हत्या निवारण अधिनियम, 1955 के संशोधित प्रावधान (धारा 8(3)) के तहत की गई है।

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जनता से अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि अभियुक्त एजाज उर्फ भोलू के संबंध में कोई जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

पुलिस अधीक्षक का संदेश

पुलिस अधीक्षक श्री सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि गोवध जैसे संवेदनशील मामलों में कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। फरार अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए जिले भर में व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से पुलिस ऐसे अपराधों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

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पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई जारी रहेगी।

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