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संतकबीरनगर: दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 12 साल का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना

Report- Sayeed Pathan

संतकबीरनगर: ऑपरेशन कनविक्शन और ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप एक गंभीर दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधियों को दंडित कराने के लिए मानीटरिंग सेल के माध्यम से मामले की गहन निगरानी की गई।

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न्यायालय का फैसला

दिनांक 04 दिसंबर 2024 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), संतकबीरनगर ने थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/2015 (धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट) के मामले में अभियुक्त महमूदुल हसन उर्फ अब्बू पुत्र गौस मोहम्मद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

सजा का विवरण:

  1. धारा 376 भादवि:
    • 12 वर्ष का सश्रम कारावास।
    • 10,000 रुपये का अर्थदंड।
    • अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का साधारण कारावास।
  2. धारा 363 भादवि:
    • 4 वर्ष का सश्रम कारावास।
    • 2,000 रुपये का अर्थदंड।
    • अर्थदंड न चुकाने पर 3 माह का साधारण कारावास।
  3. धारा 366 भादवि:
    • 7 वर्ष का सश्रम कारावास।
    • 3,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह का साधारण कारावास।
  4. सजाओं का समायोजन

    • दोषसिद्ध की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
    • अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
    • अर्थदंड जमा होने पर 20,000 रुपये की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

    पुलिस की सशक्त पैरवी

    पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल की सराहना की, जिनके प्रयासों से अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी। पुलिस ने इस फैसले को अपराध पर नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम बताया।

पुलिस का संदेश

संतकबीरनगर पुलिस ने पुनः अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को कानून के कठोर दायरे में लाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

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