(Report by- Monika Kashyap) (Edit by- Sayeed Pathan)
संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” और अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन के “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत अपराध नियंत्रण और दोषियों को दंडित कराने की दिशा में संतकबीरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के एक मामले में 4 अभियुक्तों को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गठित मॉनिटरिंग सेल और संयुक्त निदेशक अभियोजन के समन्वय से अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली में दर्ज मु.अ.सं. 606/2017, धारा 354A/323/452/506 भा.दं.वि. व 7/8 पॉक्सो एक्ट के मामले में निर्णय सुनाया गया।
इस मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तगण—
- राजबब्बर
- रवि
- देवानंद उर्फ झिन्ना
- आनंद पुत्रगण रंगीलाल, निवासी खजुरिया खुर्द, थाना महुली, संतकबीरनगर को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
सजा का विवरण:
- अभियुक्त रवि को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास।
- धारा 452 भा.दं.वि. के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास।
- धारा 323 भा.दं.वि. के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास।
- अभियुक्त राजबब्बर, देवानंद उर्फ झिन्ना एवं आनंद को धारा 323 भा.दं.वि. के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह का साधारण कारावास।
अदालत ने आदेश दिया कि दोषसिद्ध अभियुक्तों की सजा साथ-साथ चलेगी, और कारावास की अवधि से हिरासत में व्यतीत समय की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़िता को 7,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश दिया।
पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने इस निर्णय को पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन की सख्ती का परिणाम बताते हुए कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और न्याय दिलाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।