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संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी: गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा

(Report by Monika Kashyap,Edit by Sayeed Pathan)

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संतकबीरनगर,। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है। अपराध नियंत्रण एवं अभियुक्तों को कठोर दंड दिलाने हेतु “ऑपरेशन कन्विक्शन” और “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत पुलिस की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित मॉनिटरिंग सेल और संयुक्त निदेशक अभियोजन के समन्वय से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2, संतकबीरनगर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज मु.अ.सं. 1410/2016 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त मौजम बंजारा पुत्र घोंघे बंजारा, निवासी तरकुलवा भटगांव, थाना श्याम देउरवा, जनपद महराजगंज को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।

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न्यायालय का निर्णय:

  • अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड
  • अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास
  • अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताई गई जेल अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
  • न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त मौजम बंजारा को अधिपत्र तैयार कर जिला कारागार महराजगंज भेजा जाए।

पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने इस फैसले को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि जनपद में संगठित अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस निरंतर सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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