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संतकबीरनगर: लज्जा भंग के मामले में 02 अभियुक्तों को 2 वर्ष 6 माह का कारावास और 11,000 रुपये अर्थदंड की सजा

(Edit by Sayeed Pathan, Report by Monika Kashyap)

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संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के नेतृत्व में जनपद में अपराध नियंत्रण और अपराधियों को दंडित कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई जारी है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” और “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत पुलिस की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप लज्जा भंग के एक मामले में न्यायालय ने 02 अभियुक्तों को 2 वर्ष 6 माह के कारावास और 11,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 22.01.2025 को एससी/एसटी एक्ट न्यायालय, संतकबीरनगर ने थाना धनघटा में दर्ज मु.अ.सं. 628/2010 धारा 323, 34, 354, 504, 506 भा.द.वि. एवं 3(1), XI एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तगण:

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  1. झिन्नान यादव उर्फ रामजीत पुत्र रामफेर यादव
  2. पप्पू धोबी पुत्र जवाहिर, निवासी चकिया, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

न्यायालय का निर्णय:

  • धारा 323 भा.द.वि.: प्रत्येक को 06 माह का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड
  • धारा 504 भा.द.वि.: प्रत्येक को 01 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड
  • धारा 506 भा.द.वि.: प्रत्येक को 01 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड
  • धारा 354 भा.द.वि.: प्रत्येक को 02 वर्ष 6 माह का कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड

इसके अतिरिक्त, धारा 357 द.प्र.स. के तहत पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

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पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने इस निर्णय को महिलाओं के प्रति अपराधों में कठोर कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि संतकबीरनगर पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है।

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