(रिपोर्ट सईद पठान चीफ एडिटर)
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन न करना विद्युत विभाग के अधिकारियों को महंगा पड़ गया। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता, अवर अभियंता और सहायक अभियंता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और वसूली वारंट जारी किया।
क्या है मामला?
मामला कोतवाली खलीलाबाद के स्टेशन पुरवा मोहल्ले का है, जहां निवासी निर्मला देवी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वसूली का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग ने उन पर एक लाख तीन हजार 843 रुपये का गलत बिजली बिल अधिरोपित किया था, जिसे 19 मार्च 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग ने निरस्त करने का आदेश दिया था।
आदेश में क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अदा करने और बिजली बिल को सही करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विद्युत विभाग ने अब तक इसका अनुपालन नहीं किया।
न्यायालय का कड़ा रुख
सोमवार को सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता, अवर अभियंता और सहायक अभियंता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब देखना यह होगा कि विद्युत विभाग न्यायालय के आदेश का पालन करता है या फिर आगे और कड़ी कार्रवाई होती है।