(ब्यूरो रिपोर्ट)
संत कबीर नगर । उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर किरन किन्नर की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बरदहिया बाजार स्थित मकान समेत करीब 25 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त कर डुग्गी पिटवाकर नोटिस चस्पा किया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, डीएम कोर्ट का आदेश
गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश की कोर्ट ने किरन किन्नर के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। मुकदमा संख्या 340/2023 के तहत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट और धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। आदेश का पालन करते हुए गोरखपुर और संत कबीर नगर की संयुक्त पुलिस और प्रशासनिक टीम ने नायब तहसीलदार प्रियंका त्रिपाठी के नेतृत्व में संपत्ति कुर्क की।
किन्नर गुरु किरन पर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज
किरन किन्नर के खिलाफ गोरखपुर जिले में डकैती, गुंडा एक्ट, असामाजिक गतिविधियों और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा, जनपद समेत आसपास के अन्य जिलों में भी उसकी अवैध संपत्तियों की जांच चल रही है।
इलाका बंटवारे के विवाद में गोलीकांड की आरोपी
गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र में दो किन्नरों के बीच इलाके के वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें तान्या किन्नर को गोली मारने के प्रयास में किरन किन्नर को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी तरह, संत कबीर नगर जिले में भी इलाका बंटवारे को लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
बच्चों को नपुंसक बनाकर भीख मंगवाने का भी आरोप
किरन किन्नर पर यह भी आरोप है कि वह बच्चों को नपुंसक बनाकर उनसे भीख मंगवाने का अवैध धंधा करवाती थी। प्रशासन उसकी अन्य अवैध गतिविधियों और संपत्तियों की भी जांच कर रहा है, जिससे आगे भी कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।