बाराबंकी उत्तर प्रदेश ।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी आकाश तोमर के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाये जाने के क्रम में थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/14 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी ऊदईमऊ थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को माननीय न्यायालय पाक्सो एक्ट जनपद बाराबंकी द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रसंशा की गई।