मुम्बई महाराष्ट्र ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को यहां मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है।शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निदेर्शों के अनुसार,जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं।पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है।