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खाद्य तेल में मिलावट खोरों की जमानत याचिका खारिज,मिलावट खोरों में मचा हड़कंप

श्रीगोपाल गुप्ता की रिपोर्ट

पंचम जिला अपर न्यायाधीश अनीस खाॅन ने खाद्य तेल में मिलावट के आरोपी नीतिश शिवहरे पवन आॅयल और शशी जैन पत्नी पवन प्रोपाइटर ऋषभ इंटरप्राईजेज की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया! इससे मिलावटखोर तेल मालिकों में हड़कम्प मच गया है!

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उल्लेखनिय है कि बिगत दिनों जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में सरसों के तेल व अन्य खाद्य तेलों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों में शिंकजा कसने के लिए कई तेल मिलों में छापामार कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई थी! इसमें पवन आॅयल इन्डिस्ट्रीज व ऋषभ इंटरप्राईजेज मिल में काफी मात्रा में मात्रा में संदिग्ध मिलावटी खाद्य तेल जप्त हुआ था! इस पर नीतिन शिवहरे पवन आॅयल के मालिकों द्वारा नामित एंव ऋषभ इंटरप्राईजेज की प्रोपाइटर शशी जैन पत्नी पवन जैन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ-साथ अपराधिक मुक्कदमा थाना सिविल लाईन में धारा 272,273 और 420 में दर्ज किया था! आरोपियों ने अग्रिम जमानत आवेदन माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रथक-प्रथक पेश किये जिसे माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने पंचम जिला अपर न्यायाधीश न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया! शासन की और से इस मामले में लोक अभियोजक राजकुमार बंसल ने आम लोगों में मिलावटखोरों के विरुद्ध भारी आक्रोस को देखते हुए दमदारी के साथ गंभीर बहस करते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पर घौर आपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज कराई! जिस विचार करते हुये माननीय न्यायाधीश महोदय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुये आवेदन निरस्त कर दिया!

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