बाराबंकी ।
अभियुक्त सुनील पुत्र भग्गू निवासी भिटरिया थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने के सम्बन्ध में थाना रामसनेहीघाट पर मु0अ0सं0 410/10 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था।
ट्रायल के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों की गवाही व रिपोर्टों के आधार पर दिनांक 07.11.2019 को मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा आरोपी सुनील पुत्र भग्गू निवासी भिटरिया थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी को दोषी सिद्ध करार देते हुए 01 वर्ष 08 माह के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई। बाराबंकी पुलिस की पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाने से समाज के हर स्तर द्वारा काफी सराहना की जा रही है।