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ड्रामा सरकार बनाने का,जानिए कौन सी गणित में जुटी भाजपा

महाराष्ट्र ।
एनसीपी के कुल 54 विधायक हैं। अगर स्पीकर ने अजित पवार का विप माना तो फिर उनके फैसले के खिलाफ जाने वाले 53 अन्य विधायकों के वोट निरस्त हो जाएंगे। इससे बहुमत के लिए आंकड़ा 118 रह जाएगा। इतने विधायकों का बंदोबस्त फिलहाल बीजेपी के पास है

हाइलाइट्स:
कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि आगे चलकर फ्लोर टेस्ट के दौरान भी विवाद पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
अजित पवार और जयंत पाटील दोनों ने विप जारी कर दिया तो बहुमत की संख्या में विवाद के साथ दलबदल का मामला भी बनेगा
अगर स्पीकर ने अजित पवार का विप माना तो फिर उनके फैसले के खिलाफ जाने वाले 53 अन्य विधायकों के वोट निरस्त हो जाएंगे
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नई दिल्ली ।
महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भले ही अचानक सीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन अब बहुमत साबित करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक तरफ बीजेपी विपक्षी खेमे के विधायकों को साधने की कोशिश में है तो दूसरी ओर एक-एक सदस्य को होटलों में रखा जा रहा है।
बीजेपी एक तरफ कानूनी दांव-पेच पर विचार करने में जुटी है, दूसरी तरफ नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव और सांसदों की टीम को विधायकों से संपर्क के लिए मोर्चे पर लगाया गया है। इस बीच कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि आगे चलकर फ्लोर टेस्ट के दौरान भी विवाद पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अजित पवार के विप को सिर्फ दो बिंदुओं पर कानूनी वैधता हासिल हो सकती है।
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संवैधानिक मामलों के जानकार व सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा, ‘फ्लोर टेस्ट के दौरान यदि अजित पवार और जयंत पाटिल (नए विधायक दल नेता) दोनों ने विप जारी कर दिया तो बहुमत की संख्या में विवाद के साथ दलबदल का मामला भी बनेगा। उस स्थिति में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बहुमत, स्पीकर का चुनाव और दलबदल जैसे मामलों पर विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अगले राउंड में फिर से मामला आ सकता है।’

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विराग गुप्ता ने आगे कहा, ‘अजित पवार के विप को दो बिंदुओं पर वैधता मिल सकती है। मसलन, शरद पवार ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटाया है, मगर पार्टी से नहीं हटाया है। दूसरी तरफ तीन दलों द्वारा जिस महाविकास अघाडी गठबंधन की सरकार बनाने की बात की जा रही है, उसके नेता के बारे में औपचारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया गया।’
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…तो 53 विधायकों के वोट हो जाएंगे निरस्त और बीजेपी को बढ़त
एनसीपी के कुल 54 विधायक हैं। अगर स्पीकर ने अजित पवार का विप माना तो फिर उनके फैसले के खिलाफ जाने वाले 53 अन्य विधायकों के वोट निरस्त हो जाएंगे। इससे बहुमत के लिए आंकड़ा 118 रह जाएगा। इतने विधायकों का बंदोबस्त फिलहाल बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास अपने 105 और 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पिछले दिनों हुई बैठक में 118 विधायक मौजूद रहे हैं।

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‘विधायक दल के नेता के तौर पर अजित ने दिया समर्थन’
बीजेपी के नेताओं का मानना है कि शपथ से पहले अजित पवार ने विधायक दल के नेता की हैसियत से समर्थन पत्र दिया था, इस नाते कानूनी पेच नहीं फंसता। महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, पर क्या स्थिर रह पाएगी, इस सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, ‘अजित पवार विधायक दल के नेता की हैसियत से बीजेपी को समर्थन दिए, जिससे बीजेपी के विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, कहीं कोई रोड़ा नहीं है। सदन में पार्टी बहुमत साबित करके रहेगी।’
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महाराष्ट्र में भी ‘कर्नाटक मॉडल’ पर चलेगी बीजेपी?
इसके अलावा एक और थिअरी चल रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी कर्नाटक मॉडल पर सत्ता की राह तय कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि दलबदल कानून से बचने के लिए किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायकों का टूटना जरूरी है। ऐसे में तीनों दलों के कई विधायकों से इस्तीफे दिलाकर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को इतना करीब लाना चाहेगी, जहां तक वह पहुंच सके। हालांकि यह आसान नहीं है।

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साभार NBT

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