बाराबंकी ।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते व साक्ष्य हेतु 07 महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करा कर गवाही करवाई गई। जिसमें थाना हैदरगढ़ पर दिनांक 05.03.2016 को पंजीकृत मु0अ0सं0 55/16 धारा 323/354/363/366/376/382 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम रमजान पुत्र उम्बर उर्फ मो0 उमर निवासी ग्राम तकिया कटरा मजरे बेलाऊ थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को माननीय न्यायालय पाक्सो एक्ट जनपद बाराबंकी द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थ दण्ड की धन राशि न जमा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।
*संक्षिप्त विवरण-*
पीड़िता की मां निवासिनी ग्राम बम्हरौली थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर दिनांक 05.03.2016 को लिखित तहरीर दी कि उसका छोटा पुत्र उम्र 07 वर्ष व पुत्री उम्र 14 वर्ष घर पर अकेली थी, अभियुक्त द्वारा घर में अकेला पाकर उसकी पीड़िता पुत्री को मारा पीटा और घर से लेकर चला गया तथा उसके साथ अभद्र तरीके से छेड़ छाड़ एवं बलात्कार किया, जिसके आधार पर अभियुक्त रमजान पुत्र उम्बर उर्फ मो0 उमर निवासी ग्राम तकिया कटरा मजरे बेलाऊ थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी के विरुद्ध मु0अ0सं0 55/16 धारा 323/354/363/366/382 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया, एवं विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व वैज्ञानिक तरीके से विवेचना करते हुए उक्त अभियोग में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
*पुलिस टीम-*
1. पी0के0 तिवारी प्रभारी निरीक्षक मानीटरिगं सेल जनपद बाराबंकी।
2. हे0 का0 तेज बहादुर सिंह मानीटरिगं सेल जनपद बाराबंकी।
3. म0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 सपना मानीटरिगं सेल जनपद बाराबंकी।