बाराबंकी ।
पुलिस अधीक्षक बाराबकीं द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मानींटरिग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहो को माननीय न्याया0 में प्रस्तुत करा कर गवाही करवायी गयी, जिसमें थाना बडडूपुर पर दिनांक 14.06.14 समय 15.45 बजे को पंजीकृत मु0अ0स0 94/14 धारा 302/452 भादवि बनाम 1- रेशमा देवी पत्नी संतोष रावत 2- विपिन रावत पुत्र देशराज 3- देशराज पुत्र पाले नि0 खुलेलीपुर मजरे खिजना थाना बडडूपुर जिला बाराबंकी को माननीय न्यायालय बाराबंकी ASJ-1 द्वारा आजीवन कारावास एवं 4500 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
*सक्षिप्त विवरणः-*
वादी राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पुत्र स्व0 श्यामलाल नि0 सुलेलीपुर मजरे खिजना थाना बडडूपुर जनपद बाराबंकी ने लिखित तहरीर दिनांक 14.06.19 को दी कि अभियुक्त गणों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर वादी की भाभी श्रीमती सुनीता देवी की घारदार हथियार कुल्हाङी ,बांका से मुंह पर चोट पहुँचाकर जघन्य तरीके से हत्या कर देना जिसके आधार पर अभि0गण 1- रेशमा देवी पत्नी संतोष रावत 2- विपिन रावत पुत्र देशराज 3- देशराज पुत्र पाले 4- शैलेन्द्र पुत्र देशराज नि0 खुलेलीपुर मजरे खिजना थाना बडडूपुर जिला बाराबंकी के विरूद्र मु0अ0स0 94/14 धारा 302/452 भादवि पंजीकृत किया गया एवं विवेचक तत्कालीन रिजवान अब्बास द्वारा साक्ष्य संकलन वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर विवेचना कर करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
*पुलिस टीम-*
1 पी0के तिवारी प्रभारी मानीटरिग सेल जनपद बाराबंकी।
2- हे0का0 तेजबहादुर सिंह मानीटंरिग सेल जनपद बाराबंकी।
3- म0का0सपना वर्मा, म0का0 प्रतिमा द्विवेदी मानीटंरिग सेल जनपद बाराबंकी।
4- का0 सिराज अहमद पैरोकार थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।