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जानिए पटियाला हाउस कोर्ट में क्यों रो पड़ी निर्भया की मां,कहा मेरी बेटी तो...


दिल्ली ।


निर्भया कांड केस में चारों दोषियों को सात जनवरी तक की मोहलत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मैं आप लोगों (दोषियों) को पूरा समय दे रहा हूं, इसीलिए 7 जनवरी तक समय दिया जा रहा है।


दोषी जो भी कानूनी या दया याचिका जैसे विकल्प फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अदालत के फैसले के बाद निर्भया की मां रोने लगीं। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी अधिकार हैं, हमारा क्या?


इससे पहले मृत्युदंड की सजा पाए 4 में से एक दोषी अक्षय की समीक्षा याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी। जस्टिस आर। भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अक्षय की समीक्षा याचिका अन्य दोषियों की याचिकाओं के समान थी, जिन्हें शीर्ष अदालत 2018 में ही रद्द कर चुकी है।


उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सजा की समीक्षा में हमें कोई आधार नहीं दिखा। जस्टिस भानुमति ने कहा कि पीठ ने उस तर्र उचित विचार किया, जिसमें यायिकाकर्ताओं ने सबूत इकट्ठे करने की मांग की थी और इसकी अनुमति नहीं दी गई।


सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने बताया कि इन तर्कों पर पहले विचार किया जा चुका है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इन सभी पर ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचार हो चुका है। जज भानुमति ने कहा कि अदालत ने समीक्षा के लिए नियत नियमों के मापदंडों के अंतर्गत मामले की समीक्षा की और वह अब मामले पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रही हैं।


Represent By-Balram Gangwani


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