विधवा से सामुहिक दुष्कर्म करने के दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा..


सोनीपत के राई थाना क्षेत्र में विधवा महिला के घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपितों को अदालत में ने दोषी करार दिया हैं।


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई हैं। अदालत ने आरोपितों पर 16-16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी।


बता दें कि 3 मार्च 2019 में राई थाना क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके पति की आठ साल पहले मौत हो चुकी हैं। वह 2 मार्च को अपने घर के अंदर सो रही थी। करीब रात 1 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया था। उसने दरवाजा नहीं खोला था। बाद में करीब डेढ़ बजे किसी ने फिर से उसके मकान का दरवाजा खटखटाया था। उसने दरवाजा खोला तो एक युवक सीढ़ियों में खड़ा था।


उसके बाद एक अन्य वहां पहुंच गया। दोनों जबरन उसके कमरे में घुस गए थे। दोनों ने उसे पकड़ लिया था और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपित फरार हो गए थे। मामले को लेकर उसे पुलिस को अवगत करवाया। पुलिस ने पीडि़ता के बयान पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने पीडि़त महिला का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान दर्ज करवाये।


उसे बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपितों को अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत में दोषी जोनी व श्रीनिवास को 20-20 साल कैद की सजा व 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनवाई हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो साल कैद की सजा भुगतनी होगी।


Represent


Balram Gangwani


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