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पति की नामौजूदगी में ससुर करता था बहू के साथ घिनौना काम...


राजस्थान-कोटा. पुत्रवधू से बलात्कार के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम संख्या 3 ने आरोपी ससुर को 10 साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।


विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीडि़ता ने अनंतपुरा पुलिस थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी महावीर नगर तृतीय निवासी युवक से हुई थी। वह पति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी।


उसका पति ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता। उसका ससुर उस पर गलत नजर रखता था। इस पर उसने मकान खाली कर अनंतपुरा में किराए का अलग मकान ले लिया, लेकिन कुछ दिन में ससुर वहां भी आने-जाने लगा।


जहां घर का मकान दिलवाने में आधी रकम देने के नाम पर ससुर उससे छेड़छाड़ करने लगा। पति के ऑटो चलाने जाने के बाद एक दिन उसने उसे पकड़ लिया और उससे बलात्कार किया। इसके बाद वह पति के जाने के बाद आए दिन उससे बलात्कार करने लगा।


इसका विरोध करने पर जीवन बर्बाद करने की धमकियां देता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। जहां न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


Represent by Balram G


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