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ड्रोन कैमरा उड़ाने वालों सावधान: शादी-ब्याह सहित कार्यक्रमों में ड्रोन उड़ाने पर अब लगेगी सख्ती, डीआईजी बस्ती ने दिए सख्त निर्देश




बस्ती। ड्रोन के बढ़ते उपयोग और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पुलिस विभाग ने अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। डीआईजी बस्ती रेंज ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी शादी-विवाह, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस कार्यालय में शपथ-पत्र देकर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

डीआईजी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से ड्रोन संचालन पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण और अनुमति के ड्रोन उड़ाता है तो पुलिस न केवल संबंधित ड्रोन को तत्काल जब्त करेगी, बल्कि ड्रोन उड़ाने वाले और उड़वाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज करेगी।

सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम
डीआईजी का कहना है कि ड्रोन का गलत उपयोग अपराधियों द्वारा रेकी, अवैध निगरानी, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दुर्घटना और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है। यही वजह है कि नीति-2023 के तहत कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं।

ड्रोन संचालक और जनता से अपील
पुलिस प्रशासन ने आम जनता और ड्रोन संचालकों से अपील की है कि किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने से पहले अनिवार्य रूप से पुलिस कार्यालय में आवेदन और शपथ-पत्र जमा करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ड्रोन प्रचालन की अनुमति दी जाएगी।

सख्त निगरानी होगी लागू
बिना अनुमति के उड़ाए जा रहे ड्रोन पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। किसी भी शिकायत या जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रोन को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह कदम न केवल कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिए बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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