ऑपरेशन कनविक्शन में बड़ी सफलता : नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा
संतकबीरनगर। अपराध के खिलाफ सशक्त पैरवी और न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता के साथ चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में हुई प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पॉक्सो एक्ट संतकबीरनगर के न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार पंचम ने एक नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सख्त सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ कुल 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
घटना का विवरण
मामला थाना बेलहरकला क्षेत्र के ग्राम अकलोहना राजेबोहा से जुड़ा है। दिनांक 04 नवम्बर 2020 को अभियुक्त लाल बहादुर केवट पुत्र राममिलन ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म, अप्राकृतिक दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध से पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बन गया था।
वादी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे (मु0अ0सं0 209/2020, धारा 363/302/201/376AB/377 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट) की विवेचना के दौरान ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय को भेजा गया।
सजा का विवरण
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में निम्नानुसार सजा सुनाई —
-
धारा 363 भादवि : 03 वर्ष सश्रम कारावास व ₹1000 अर्थदण्ड (अदा न करने पर 03 माह साधारण कारावास)।
-
धारा 302 भादवि : आजीवन कारावास व ₹10,000 अर्थदण्ड (अदा न करने पर 01 वर्ष साधारण कारावास)।
-
धारा 201 भादवि : 05 वर्ष सश्रम कारावास व ₹2000 अर्थदण्ड (अदा न करने पर 03 माह साधारण कारावास)।
-
धारा 377 भादवि : 05 वर्ष सश्रम कारावास व ₹2000 अर्थदण्ड (अदा न करने पर 03 माह साधारण कारावास)।
-
धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट : आजीवन कारावास व ₹10,000 अर्थदण्ड (अदा न करने पर 01 वर्ष साधारण कारावास)।
हमारे दृष्टिकोण
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की राहत है बल्कि समाज के लिए भी एक सख्त संदेश है कि नाबालिगों पर अत्याचार और जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी इस मामले में निर्णायक साबित हुई।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान लगातार यह दिखा रहा है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। यह कार्रवाई जनपद संतकबीरनगर में कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास और मजबूत करती है तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने में पुलिस की गंभीरता को भी प्रदर्शित करती है।
Comments
Post a Comment