आधार कार्ड अपडेट नियम 2025: 1 नवंबर से बड़े बदलाव, बिना आधार सेंटर गए नाम-पता जन्मतिथि अपडेट करना होगा और आसान


नई दिल्ली।आधार कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर 2025 से ऑनलाइन अपडेट में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब उपयोगकर्ता बिना कोई दस्तावेज़ अपलोड किए, नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। दस्तावेज़ सत्यापन अब स्वचालित रूप से सरकारी डेटाबेस से होगा, जिससे प्रक्रिया और तेज़ और सरल हो जाएगी

.1 नवंबर से लागू नए नियम

अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर का ऑनलाइन अपडेट बिना दस्तावेज़ अपलोड किए हो सकेगा

.केवल बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन) के लिए ही आधार केंद्र जाना होगा

.पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड से UIDAI जानकारी सत्यापित करेगा

.डॉक्यूमेंट अपलोड की आवश्यकता खत्म — स्वचालित सत्यापन होगा

फीस और केंद्र संबंधी बदलाव

नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल या ईमेल अपडेट के लिए फीस 75 रुपये कर दी गई (पहले 50 रुपये थी)

.बायोमेट्रिक अपडेट के लिए फीस 125 रुपये हो गई (पहले 100 रुपये थी)

.5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त, 7-15 वर्ष के बच्चों के लिए यह 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त है

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य

सभी पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार लिंक करना जरूरी; न करने पर पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा

.बिना लिंकिंग के म्यूचुअल फंड, डीमैट, या अन्य निवेश संबंधी सेवाओं में रुकावट आ सकती है

केवाईसी और बैंकिंग अपडेट

अब बैंक और वित्तीय संस्थान आधार ओटीपी, वीडियो केवाईसी या व्यक्तिगत सत्यापन से ग्राहक वेरीफाई कर सकते हैं

.UIDAI और NPCI ने ऑफलाइन आधार केवाईसी और आधार ई-केवाईसी सेतु जैसी सुविधाएं शुरू कीं, जिससे खाता खोलना और पहचान प्रक्रिया और तेज़ हो गई है

आधार वेरीफिकेशन में कड़ाई

अब केवल सक्रिय और गैर-डुप्लिकेट आधार नंबर से ही वित्तीय केवाईसी संभव होगी

.यदि आधार अमान्य या डुप्लिकेट पाया गया तो बैंकिंग या निवेश प्रक्रिया रुक जाएगी

.नया नियम आधारधारकों की सुविधा और डेटा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। सभी यूजर्स को समय रहते अपने डिटेल्स व पैन-आधार लिंकिंग अपडेट करने की सलाह दी गई है।

(खबर स्रोत - जनसत्ता) मोहम्मद सईद पठान ने खबर को संपादित किए

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