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Santkabir Nagar News: सीढ़ी मांगने की बात पर विवाद, मां-बेटी पर चाकू से हमले का आरोप; महुली पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार


  • नाथनगर ब्लॉक के पास हुई गिरफ्तारी, पुलिस के मुताबिक अभियुक्ता की निशानदेही पर चाकू बरामद; आर्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ी गई

Report by- Mohammad Sayeed Pathan Editor 

संतकबीरनगर। सीढ़ी मांगने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद कथित तौर पर हिंसक हो गया। मामले में एक महिला और उसकी पुत्री पर गाली-गलौज करने तथा चाकू से हमला कर घायल करने के आरोप में महुली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिला की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। मामले में पहले से दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है।

पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्ता की पहचान हलीमा खातून पत्नी फखरुद्दीन के रूप में हुई है। वह मूल रूप से ग्राम गड़सरपार, थाना कोतवाली खलीलाबाद की निवासी है और वर्तमान में ग्राम मड़हाराजा, थाना महुली क्षेत्र में रह रही थी। पुलिस ने उसे 20 अक्टूबर 2026 को नाथनगर ब्लॉक के पास से गिरफ्तार किया।

19 अक्टूबर को दर्ज हुई थी शिकायत

पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 को वादिनी ने महुली थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि सीढ़ी मांगने की बात को लेकर हलीमा खातून ने उसके और उसकी पुत्री के साथ गाली-गलौज की तथा चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए महुली पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश की। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर एक चाकू बरामद किया गया। इस बरामदगी के आधार पर दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी जोड़ी गई। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्ता को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया।

गिरफ्तारी के साथ जांच की निष्पक्षता भी अहम

यह मामला घरेलू या पड़ोसी स्तर पर शुरू होने वाले विवादों के हिंसक रूप लेने के खतरे को रेखांकित करता है। मामूली बातों पर विवाद बढ़ने से लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में समय पर पुलिस को सूचना देना और कानून के दायरे में रहकर विवाद का समाधान तलाशना जरूरी है।

हालांकि, पुलिस की गिरफ्तारी और बरामदगी संबंधी कार्रवाई के बावजूद आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी। जांच के दौरान घटना की परिस्थितियों, कथित हमले और बरामद चाकू से जुड़े तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण महत्वपूर्ण रहेगा।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व वाली टीम शामिल रही। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक देवेंद्र तिवारी, हेड कांस्टेबल शम्स तबरेज अली, कांस्टेबल सुनील कुमार सिंह और महिला कांस्टेबल पूजा चौहान शामिल थे।

मामले का विवरण: थाना महुली में मुकदमा संख्या 438/2026 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) और 333 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी और बरामदगी के बाद इसमें आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 की बढ़ोतरी की गई है।

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