Report- Mohammad Sayeed Pathan Editor Mission Sandesh Hindi News Paper
संतकबीरनगर/खलीलाबाद। त्योहारों के मौसम में अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच खलीलाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को बरदहिया बाजार के सब्जी मंडी रोड स्थित एक डेकोरेशन प्रतिष्ठान के बगल में बने गोदाम से 62 किलो 300 ग्राम विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे बरामद किए गए। खास बात यह रही कि पटाखों का भंडारण भीड़भाड़ वाले रिहायशी क्षेत्र में असुरक्षित तरीके से किया गया था।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 6 सितंबर 2026 को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बरदहिया बाजार, सब्जी मंडी रोड पर स्थित संजय बैलून डेकोरेशन एंड सजावट केन्द्र के बगल में बने कमरे/गोदाम में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है।
सात गत्तों में मिले पटाखे
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित गोदाम की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वहां सात गत्तों में विभिन्न प्रकार के पटाखे रखे मिले। पुलिस ने दुकान मालिक संजय पुत्र दरगाही प्रसाद से पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध अनुमति, लाइसेंस अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका।
बरामद पटाखों का वजन कराने के लिए नजदीकी दुकान से इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगाया गया। वजन करने पर सातों गत्तों में रखे पटाखों का कुल वजन 62 किलो 300 ग्राम पाया गया। पुलिस ने बरामदगी की नियमानुसार फोटोग्राफी भी कराई।
भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखों का भंडारण बना गंभीर सवाल
इस कार्रवाई का सबसे गंभीर पहलू पटाखों की मात्रा से अधिक उनका भंडारण स्थल है। पुलिस के मुताबिक पटाखे ऐसे इलाके में रखे गए थे, जहां आसपास दुकानें और रिहायशी गतिविधियां हैं तथा लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे स्थान पर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री का असुरक्षित भंडारण किसी संभावित हादसे की स्थिति में गंभीर खतरा पैदा कर सकता था।
पटाखों में आग लगने की स्थिति में आसपास की दुकानों और मकानों तक आग फैलने के साथ ही जनहानि की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में पुलिस की यह कार्रवाई केवल अवैध पटाखों की बरामदगी तक सीमित नहीं, बल्कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के असुरक्षित भंडारण से जुड़े संभावित खतरे को रोकने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुकदमा दर्ज, जमानतीय अपराध होने पर मुचलके पर छोड़ा
बरामदगी के आधार पर पुलिस ने संजय पुत्र दरगाही प्रसाद के खिलाफ मु0अ0सं0 824/2026 दर्ज किया है। उसके विरुद्ध धारा 288 बीएनएस और धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया, लेकिन धाराएं जमानतीय होने के कारण प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद से वार्ता के बाद उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया।
अभियुक्त का विवरण:
संजय पुत्र दरगाही प्रसाद, निवासी सब्जी मंडी रोड, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर।
बरामदगी:
- 07 गत्ते विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे
- कुल वजन: 62 किलो 300 ग्राम
समीक्षात्मक नजरिए से देखें तो कार्रवाई ने एक अहम सवाल भी खड़ा किया है—आखिर भीड़भाड़ वाले बाजार और रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे बिना वैध दस्तावेज के कैसे पहुंचकर जमा हो गए? पुलिस की बरामदगी से तत्काल खतरा टला है, लेकिन यह भी जरूरी होगा कि अवैध पटाखों की आपूर्ति और ऐसे भंडारण स्थलों तक उनकी पहुंच के स्रोत की भी जांच की जाए, ताकि कार्रवाई केवल बरामदगी तक सीमित न रहकर पूरे नेटवर्क तक पहुंच सके।

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