Top News

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी,अब कर्मचारी निकाल सकते हैं तीन माह का वेतन


नई दिल्ली । भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है जिससे लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कर्मचारी तीन महीने का वेतन निकाल सकेंगे। 


श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस 'कोविड-19' के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गईहै। अब योजना में शामिल कर्मचारी अपने तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि निकाल सकेंगे। यह रकम उन्हें वापस जमा नहीं करानी होगी। हालांकि यह राशि योजना में जमा उनकी कुल राशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की शर्त भी है। 



मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 को महामारी घोषित किया जा चुका है इसलिए देश भर के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। अधिसूचना शनिवार से प्रभावी हो चुकी है। 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इस तरह की निकासी के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि आवेदकों और उनके परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।


Post a Comment

Previous Post Next Post
Mission Sandesh
Mission Sandesh

🎧 LIVE FM RADIO




🔊 Volume