Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan
संत कबीर नगर । जिले के उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि 'एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण सहायता योजना' के तहत संत कबीर नगर के लिए चयनित उत्पाद खोया आधारित मिठाई, समोसा और पेड़ा से जुड़े उद्यमी एवं व्यवसायी अपना नया कारोबार शुरू करने या मौजूदा इकाई का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल https://msme.up.gov.in� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में केवल जनपद के चिन्हित ओडीओपी/ओडीओसी उत्पादों से संबंधित इकाइयों को ही लाभ दिया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है। साथ ही, आवेदक ने केंद्र या प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया हो। एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा। विशेष श्रेणी के आवेदकों—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन—को संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
योजना के तहत परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक अनुदान नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान करना होगा, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह अंशदान 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में बैंक ऋण में समायोजित किया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग ने पात्र उद्यमियों से योजना का लाभ उठाकर स्थानीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की अपील की है।

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