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अबान अहमद की मौत: पोस्टमार्टम में 23 चोटों ने उजागर की हादसे की भयावहता, भाइयों की मौजूदगी में होगा अंतिम संस्कार

फ़ाइल फोटो अबान अहमद

Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan 

प्रयागराज। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दुर्घटना की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अबान के शरीर पर कुल 23 चोटों के निशान मिले हैं। सिर में गंभीर चोट, ब्रेन हेमरेज और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर क्षति को उसकी मौत की प्रमुख वजहों में बताया गया है।

हादसे में अबान के दोस्त रफीक उर्फ सोनू की भी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के अनुसार सोनू की मौत सिर में लगी गंभीर चोट के कारण हुई। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शुक्रवार को प्रयागराज लाया गया।

23 चोटों से सामने आई दुर्घटना की तीव्रता

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अबान के शरीर पर 23 चोटें दर्ज की गईं। इनमें सिर की गंभीर चोट के साथ ब्रेन हेमरेज और कई आंतरिक अंगों में चोट की बात सामने आई है। इससे दुर्घटना के दौरान वाहन पर पड़े जोरदार प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है।

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चोटों और चिकित्सकीय कारणों को दर्ज करती है; दुर्घटना की परिस्थितियों और उसमें किसी अन्य पहलू की भूमिका का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।

भाई से मिलने जाते समय हुआ था हादसा

जानकारी के अनुसार अबान अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था। इसी दौरान कानपुर-झांसी मार्ग पर उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि अबान और उसके दोस्त सोनू की जान चली गई।

दोनों की मौत के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद परिवार और परिचितों के बीच शोक की स्थिति और गहरा गई है।

सोनू को किया गया सुपुर्द-ए-खाक

अबान के दोस्त रफीक उर्फ सोनू का जनाजा शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद निकाला गया। इसके बाद उसे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।

वहीं, अबान के अंतिम संस्कार को उसके बड़े भाइयों अली अहमद और उमर अहमद के प्रयागराज पहुंचने तक रोक दिया गया।

हाई कोर्ट की अनुमति के बाद प्रयागराज पहुंचेंगे अली और उमर

अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए झांसी जेल में बंद अली अहमद और लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सीमित अवधि की पैरोल की अनुमति मिली है।

परिवार की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद सामंत की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने दोनों को 8 अगस्त की रात 8 बजे तक पैरोल की अनुमति दी है। पैरोल के दौरान कई शर्तें भी लागू रहेंगी। इनमें मीडिया से बातचीत नहीं करने की शर्त प्रमुख है।

आज होगा अबान का अंतिम संस्कार

अली और उमर के प्रयागराज पहुंचने के बाद अबान का जनाजा निकाले जाने की तैयारी है। परिवार की ओर से शनिवार को उसे सुपुर्द-ए-खाक किए जाने की बात सामने आई है।

अबान की मौत के बाद सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हादसे की भयावहता तो स्पष्ट की है, लेकिन दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच के तथ्यों पर ही निर्भर करेगा। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां मौत के चिकित्सकीय कारणों की पुष्टि करती है, वहीं हादसे की पूरी तस्वीर सामने लाने के लिए दुर्घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट पर भी नजर रहेगी।

News Source- Newstrack 

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