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कुल्हाड़ी से हमला करने वाले अभियुक्त को 7 वर्ष की सश्रम कारावास, ₹10 हजार का जुर्माना


Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan 

संतकबीरनगर, 13 जुलाई। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, 17 जून 2022 को वादी जयराम निषाद, निवासी बेलवनवा, थाना मेंहदावल ने थाना मेंहदावल में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव निवासी रामू साहनी ने बिना किसी कारण उनकी पत्नी इशरावती देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक लालजी यादव ने साक्ष्यों का संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), संतकबीरनगर ने मु.अ.सं. 136/2022 में अभियुक्त रामू साहनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323 एवं 326 के तहत दोषी करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 326 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000 जुर्माना, धारा 308 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000 जुर्माना, जबकि धारा 323 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार सजाएं विधि के अनुरूप प्रभावी रहेंगी।

संतकबीरनगर पुलिस ने कहा कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाकर कानून का राज स्थापित किया जा सके।

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