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बैंड-बाजा के साथ जिला बदर अभियुक्त को पुलिस ने जनपद से किया बाहर, अपराधियों को सख्त संदेश


(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)

संत कबीर नगर। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के क्रम में थाना महुली पुलिस ने जिला बदर आदेश का प्रभावी अनुपालन कराते हुए एक अभियुक्त को बैंड-बाजा के साथ जनपद की सीमा से बाहर भेजा। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी धनघटा अभय नाथ मिश्र एवं थाना प्रभारी महुली दुर्गेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिवम पुत्र रामदरश, निवासी महुली खास, थाना महुली, के विरुद्ध पारित जिला बदर आदेश का पालन कराया। कार्रवाई के दौरान अभियुक्त को सार्वजनिक रूप से बैंड-बाजा के साथ जनपद की सीमा से बाहर किया गया।

पुलिस ने अभियुक्त को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगले छह माह की जिला बदर अवधि के दौरान वह सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना संत कबीर नगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त और अपराध को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह की सार्वजनिक कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना और समाज में यह संदेश देना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए जिले में कोई स्थान नहीं है।

महुली पुलिस ने आमजन से भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जबकि कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनसहयोग और पुलिस की सक्रियता से ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराधमुक्त समाज का निर्माण संभव है।

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