(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)
संतकबीरनगर। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) के तहत खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने राज राजभर उर्फ भोलू, पुत्र राजेश, निवासी फरेन्दिया (भरटोलिया), थाना कोतवाली खलीलाबाद को मेहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 20 मई 2026 को कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा के लिए न्यायालय भेज दिया।
पुलिस का कहना है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव और कांस्टेबल कृष्णनारायण गौड़ शामिल रहे।
नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज की सतर्कता भी बेहद आवश्यक है। बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों, विद्यालयों और समाज को जागरूक रहना होगा, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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