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25 हजार के इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी, तमंचा-कारतूस बरामद; पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे

(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)

संतकबीरनगर। अपराध एवं अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुधारा पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी बताए जा रहे गुरुवार को एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। कार्रवाई 16 सितंबर 2026 को सिकरिया नाला पुलिया के पास की गई।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आशुतोष राना पुत्र सतीश चन्द्र, निवासी गांधी नगर, गौसपुर, थाना कोतवाली खलीलाबाद, हाल निवासी टेकन्सा, थाना दुधारा, संतकबीरनगर के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवैध हथियार बरामदगी पर आयुध अधिनियम में कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस की ओर से जारी विवरण में यह मुकदमा थाना महुली में दर्ज बताए जाने के साथ गिरफ्तारी दुधारा थाना पुलिस द्वारा किए जाने की बात है। इस विवरण की प्रशासनिक/अभिलेखीय स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, ताकि कार्रवाई से संबंधित जानकारी में कोई भ्रम न रहे।

गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया गया

पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में दर्ज चार मुकदमों का विवरण जारी किया है। इनमें कोतवाली खलीलाबाद में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन मामले तथा गैंगस्टर एक्ट का एक मामला शामिल है।

पूर्व मुकदमों का उल्लेख अपने आप में किसी मामले में दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस रिकॉर्ड और न्यायालय द्वारा तय दोषसिद्धि के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

पुलिस टीम ने की कार्रवाई

कार्रवाई में उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल मोतीलाल और कांस्टेबल रंजन राजभर शामिल रहे।

अवैध हथियार की बरामदगी और इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी को पुलिस ने अभियान की कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया में बरामद हथियार, अभियुक्त की कथित भूमिका और पूर्व मामलों से जुड़े तथ्यों की वैधानिक जांच महत्वपूर्ण होगी।

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