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दुधारा पुलिस की कार्रवाई: तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)

संतकबीरनगर। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुधारा पुलिस ने एक अभियुक्त को .315 बोर के कथित अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई 16 सितंबर 2026 को सिकरिया नाला पुलिया के पास की गई।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आशुतोष राना पुत्र सतीश चन्द्र, निवासी गांधी नगर, गौसपुर, थाना कोतवाली खलीलाबाद, हाल निवासी टेकन्सा, थाना दुधारा, संतकबीरनगर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक .315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद होने की बात कही गई है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 379/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, सूचना में यह मुकदमा थाना महुली में दर्ज होने का उल्लेख है, जबकि गिरफ्तारी दुधारा पुलिस द्वारा बताई गई है। इसलिए मुकदमे के थाना क्षेत्र से संबंधित विवरण को आधिकारिक अभिलेख के आधार पर स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

अभियान की कार्रवाई के साथ जांच भी महत्वपूर्ण

अवैध हथियार की बरामदगी पुलिस के लिए कार्रवाई का महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन मामले की अगली कड़ी न्यायिक जांच से जुड़ी है। बरामद हथियार की वैधानिक स्थिति, अभियुक्त के पास उसके होने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य और बरामदगी की प्रक्रिया जैसे पहलुओं की जांच के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

पुलिस की कार्रवाई में उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल मोतीलाल और कांस्टेबल रंजन राजभर शामिल रहे।

समीक्षात्मक पहलू: अवैध हथियारों की बरामदगी के मामलों में केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित न रहकर हथियार अभियुक्त तक कैसे पहुंचा और उसके संभावित इस्तेमाल या आपूर्ति से जुड़े स्रोत क्या हैं, इसकी जांच भी अपराध नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

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