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ऑपरेशन कनविक्शन: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, ₹10 हजार अर्थदंड


Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan 

संतकबीरनगर। जनपद में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए संचालित अभियान के तहत गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री कृष्ण कुमार-5 की अदालत ने आरोपी नागेन्द्र विश्वकर्मा निवासी बरड़ाड (पिपरी), थाना बखिरा को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 4 अक्टूबर 2018 को पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया। मामले में पुलिस ने धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह यादव द्वारा पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 में तीन वर्ष, धारा 366 में पांच वर्ष तथा धारा 376 भादवि के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के जरिए दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

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