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खलीलाबाद में तमंचा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, अवैध हथियारों पर निगरानी को लेकर फिर उठे सवाल

(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)

संतकबीरनगर। जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मंझरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक को कथित तौर पर अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने मंझरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के दौरान अरबाज पुत्र सकील, निवासी गड़सरपार, थाना कोतवाली खलीलाबाद को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से .315 बोर का कथित अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद होने का दावा किया गया है।

बरामदगी के आधार पर कोतवाली खलीलाबाद में मु0अ0सं0 871/2026 के तहत धारा 9/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण

अवैध हथियार की बरामदगी निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है, लेकिन ऐसी कार्रवाई की प्रभावशीलता को केवल गिरफ्तारी और बरामदगी के आंकड़े से देखना पर्याप्त नहीं होगा। जांच में यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण होगा कि कथित हथियार आरोपी तक कहां से पहुंचा, इसकी आपूर्ति किस माध्यम से हुई और क्या इसके पीछे कोई व्यापक नेटवर्क सक्रिय है।

रेलवे क्रॉसिंग जैसे सार्वजनिक आवागमन वाले स्थान के आसपास अवैध हथियार के साथ किसी व्यक्ति की मौजूदगी का दावा सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पर भी सवाल खड़ा करता है। ऐसे मामलों में पुलिस की जांच यदि हथियार के स्रोत तक पहुंचती है तो कार्रवाई का दायरा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से आगे बढ़ सकता है।

साथ ही, बरामद हथियार और कारतूस की वैधानिक स्थिति, फोरेंसिक जांच तथा अन्य साक्ष्यों को विवेचना में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण होगा। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि बरामदगी की परिस्थितियां क्या थीं और मामले से जुड़े अन्य संभावित पहलू क्या हैं।

पुलिस टीम ने की कार्रवाई

कार्रवाई कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव, कांस्टेबल अनिल यादव, कांस्टेबल कृष्ण नारायण गौंड़ और कांस्टेबल संतोष यादव शामिल रहे।

फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है। मामले में आगे की जांच से ही यह स्पष्ट होगा कि बरामद हथियार का स्रोत क्या था और क्या इसका किसी अन्य आपराधिक गतिविधि से संबंध सामने आता है।

मिशन संदेश | संतकबीरनगर

नोट: गिरफ्तारी और बरामदगी संबंधी तथ्य पुलिस द्वारा जारी जानकारी पर आधारित हैं। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद होगी।

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