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एक अप्रैल से बिना एडवोकेट रोल नंबर के मंजूर नहीं होगा वकालत नामा-: इलाहाबाद हाईकोर्ट







प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों को एक अप्रैल 2020 से बिना एडवोकेट रोल नंबर के वकालत नामा स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सभी जिला जजों को वकीलों का एडवोकेट रोल तैयार करने निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि, जिले के बाहर से बहस के लिए आने वाले वकीलों को संबंधित जिला अदालत के रोल वाले अधिवक्ता का वकालतनामा लगाना होगा।


कोर्ट ने एडवोकेट क्लर्क या मुंशी को अपना पंजीकरण करा लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि 15 अप्रैल के बाद गैर पंजीकृत एडवोकेट क्लर्क को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने बिजनौर अदालत में गोली काण्ड को लेकर कायम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।



दीवाल ढहाने वाले आरोपी वकीलों को नोटिस
कोर्ट ने बिजनौर जिला अदालत में सुरक्षा कारणों से गेट संख्या 3 बंद कर प्रशासन द्वारा बनाई गई दीवाल को ढहाने के आरोपी तीन वकीलों रामेन्द्र सिंह, शिव कुमार गहलौत व पीताम्बर सिंह को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। तीनों वकीलों को कोर्ट ने 20 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को भी अन्य आरोपियों की पहचान करने व कोर्ट को सहयोग देने के लिए बुलाया है।



पुलिस को कदम उठाने के निर्देश
सीतापुर जिला अदालत में मुकदमा हार जाने के बाद भी अधिवक्ता बार संगठन द्वारा अदालत की जमीन से कब्जा न हटाने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और जिला जज सीतापुर को दो सप्ताह में पुलिस की मदद लेकर जमीन खाली कराने के कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 20 मार्च को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।


हाई कोर्ट स्‍टाफ को ड्रेस कोड में आने को कहा
कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टाफ को ड्रेस कोड में आने का निर्देश दिया है और महानिबंधक से ड्रेस कोड अमल में न लाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही 16 मार्च से किसी भी स्टाफ को बिना ड्रेस व आईकार्ड के परिसर में प्रवेश की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश की सूचना सभी जिला जजों एवं बार संगठनों को देने तथा हिन्दी व अंग्रेजी के दो अखबारों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।



 

Sabhar NBT

 

 

 

 

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