(Report and edit by-Mohammad Sayeed Pathan)
संतकबीरनगर। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन का एग्रीमेंट कर धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 507/2026 से संबंधित आरोपी शैलेन्द्र कुमार उर्फ सटू, निवासी उमिला, थाना कोतवाली खलीलाबाद को ढडवा नहर के पास से 24 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 11 जून 2026 को गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र स्थित पिपरौली बाजार निवासी श्रीमती गुड्डी गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का एग्रीमेंट कर उनसे धनराशि प्राप्त की, लेकिन न तो वैध रूप से जमीन का हस्तांतरण किया और न ही पैसा वापस किया। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूरी की गई।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक प्रभांशु राय, हेड कांस्टेबल मो. यूसुफ तथा कांस्टेबल राघवेन्द्र प्रताप सिंह शामिल रहे।
यह कार्रवाई दर्शाती है कि भूमि संबंधी धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को ठगने वाले आरोपियों के विरुद्ध पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं, ऐसे मामलों में नागरिकों को भी किसी भूमि का सौदा करने से पहले दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन कराने की सलाह दी जाती है।

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