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प्रेम, धोखा या अपराध? गिरफ्तारी के बाद केस में नया खुलासा होने के संकेत



 मिशन शक्ति अभियान के तहत धर्मसिंहवा पुलिस की कार्रवाई

(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)

संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के तहत धर्मसिंहवा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई अभियान की प्राथमिकता है।

पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त 2026 को पीड़िता की मां ने थाना धर्मसिंहवा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा लिया गया। शिकायत के आधार पर मुकदमा संख्या 85/2026 धारा 87 एवं 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी मेहदावल सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में कार्रवाई करते हुए थाना धर्मसिंहवा पुलिस ने आरोपी सहबान पुत्र सैयद, निवासी हरैया, थाना धर्मसिंहवा को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

गिरफ्तारी के साथ खत्म नहीं होती जिम्मेदारी

पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या यह भी संकेत देती है कि केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परिवार, विद्यालय, समाज और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय, जागरूकता अभियान तथा समय रहते हस्तक्षेप की व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपों की निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम सत्य सामने आएगा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राघवेन्द्र प्रताप सिंह तथा कांस्टेबल सोनू यादव शामिल रहे।

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